Bihar Gehu Adhiprapti Online Apply 2022, Bihar Gehu Adhiprapti Online Aavedan Kaise Kare, Bihar Gehu Bechane Ke Liye Online Kaise Kare, Bihar Gehu Pax Me Kaise Beche, Bihar Gehu Adhiprapti Online 2022
Bihar Gehu Adhiprapti Online Apply 2022 :- बिहार में गेहूँ बेचने के लिए किसानों को कही जाने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के द्वारा किसानों के गेहूँ को उचित मूल्य पर खरीदा जायेगा। गेहूँ को बेचने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। बिहार के जितने भी किसान गेहूँ बेचना चाहते है। तो Bihar Gehu Adhiprapti Online Apply 2022 का फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से जरुर भरे, इस का पूरा डिटेल्स नीचे बताया गया है। निर्धारित तिथि के अनुसार आवेदन फॉर्म को भर ले।
आप सभी किसान भाई – बहन रबी (गेहूँ) अधिप्रप्ति (2022-23) का आवेदन फॉर्म भर कर पैक्स/ व्यपार मंडल में सभी किसान अपने गेहूँ को उचित मूल्य पर बेच सकते है।
अगर आप गेहूँ बेचना चाहते है। किसी भी पैक्स या व्यपार मंडल में तो आप को सबसे पहले कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ताकि ये पता चल सके की आप बिहार के किसान है। कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाये। अगर आप कृषि विभाग की तरफ से किसान बन जाते है। तो गेहूँ बेचने के लिए सहकारिता विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर गेहूँ बेचने के लिए आवेदन करे, आवेदन करने का पूरा प्रक्रिया नीचे बताया गया है।
Bihar Gehu Adhiprapti Aavedan 2022-23 | |
Name Of The Post | Bihar Gehu Adhiprapti Online Apply 2022 |
Type Of The Post | Yojana |
Name Of The Department | Cooperative Department, Govt. Of Bihar |
Application Apply Mode | Online |
Bihar Gehu Adhiprapti Online Date | 10-04-2022 |
Bihar Gehu Adhiprapti Last Date | Update Soon |
Official Website | Click Here |
Important Date
- Aavedan Online Start Date :- 10-04-2022
- Aavedan Online Last Date :- Update Soon
दस्तावेज : रैयत किसान के लिए
- किसान रजिस्ट्रेशन
- बैंक पासबुक
- खेत का रसीद
- LPC
- शपथ-पत्र
- इत्यादि
दस्तावेज : गैर-रैयत किसान के लिए
- किसान रजिस्ट्रेशन
- बैंक पासबुक
- शपथ-पत्र
- इत्यादि
रैयत और गैर-रैयत किसान कितना क्विंटल गेहूँ बेच सकते है। सहकारिता विभाग के द्वारा एक लिमिट के अनुसार रैयत और गैर-रैयत किसान अपने गेहूँ को उचित मूल्य पर बेच सकते है।
रैयत किसान | अधिक से अधिक 150 क्विंटल |
गैर-रैयत किसान | अधिक से अधिक 50 क्विंटल |
Important Link | |
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